
पटना, भारत वार्ता संवाददाता : लॉकडाउन के दौरान पटना की सड़कों पर पुलिस के द्वारा किए जा रहे बर्बरता पूर्ण व्यवहार पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. सरकार को निर्देश दिया है कि पुलिस कारवाई में सुधार करे. राज्य में कोरोना वायरस निगरानी और बचाव पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने कहां है कि यह कानून सम्मत व्यवहार नहीं है.
पुलिस वालों की बर्बरता गैरकानूनी है और इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए. इस मामले की अगली सुनवाई दो जून को होगी. शिवानी कौशिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि राज्य के अस्पतालों में कोरोनावायरस और उनकी देखभाल करने वालों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को अविलंब रोके.
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