
भारत वार्ता डेस्क: मुंबई हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की उस याचिका पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं जिसमें महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर फरवरी मध्य में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर बार व रेस्टोरेंट्स से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का आरोप लगा था. सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए सभी आरोप गंभीर हैं. ऐसे में इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई अगले 15 दिनों तक इस मामले को देखे और फिर बताए कि क्या इस मामले में FIR होनी चाहिए या नहीं. कोर्ट के इस आदेश के बाद गृह मंत्री देशमुख की परेशानी बढ़ सकती है.
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