
Oplus_131072
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि बिना हमारी अनुमति एक्शन न लें। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यह भी कहा कि यह निर्देश अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा। साथ ही सभी पक्षों को सुनकर जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।कोर्ट ने कहा कि 1 अक्टूबर तक बिना उसकी अनुमति के कहीं भी बुलडोजर से किसी प्रॉपर्टी को नहीं गिराया जाएगा। कोर्ट ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ और किसी भी अनधिकृति निर्माण पर लागू नहीं होगा। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए गए थे।
उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों का ऐसा करना देश के ‘कानून को ध्वस्त करने जैसा’ है। सर्वोच्च अदालत की ओर से कहा गया कि अपराध में शामिल होना किसी की संपत्ति को ढहाने का आधार नहीं हो सकता। आरोपी का दोष बनता है या नहीं ये तय करना कोर्ट का काम है। 2 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी और बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने की बात कही थी।
Bharat varta Desk 10 अप्रैल 2026 को झारखंड के राज्यपाल-सह-कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने दिल्ली के… Read More
Bharat varta Desk 10 अप्रैल 2026 को झारखंड के राज्यपाल-सह-कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने दिल्ली के… Read More
Bharat varta Desk बिहार की सियासत के लिए आज का दिन एक बड़े और ऐतिहासिक… Read More
Bharat varta Desk राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का नामित सदस्य नियुक्त किया… Read More
Bharat varta Desk आज देश के तीन राज्यों असम, केरलम और पुडुचेरी में कुल 296… Read More
Bharat varta Desk तमिलनाडु के सथानकुलम में 2020 में बाप-बेटे (पी. जयराज और जे. बेनिक्स)… Read More