Bharat varta desk:
टेलीविजन समाचार चैनलों को रेगुलेट करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इनमें दिखाए जाने वाला कंटेंट काफी खतरनाक है, इसीलिए इसे लेकर सख्त नियम बनाने की जरूरत है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सख्त टिप्पणी भी की और कहा कि दर्शकों को ये चुनने की आजादी है कि वो इन चैनलों को देखें या नहीं. यदि पसंद नहीं है तो उस न्यूज़ को मत देखिए.
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