
Bharat varta desk: ट्रेन के लेट चलने के कारण एक व्यक्ति की फ्लाइट छूट गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार
जम्मू से श्रीनगर की फ्लाइट इसीलिए छूट गई कि अजमेर जम्मू एक्सप्रेस 4 घंटे लेट पहुंची। उस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। न्यायमूर्ति एमआर शाह और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि अगर रेलवे यह नहीं बता पाता है कि ट्रेन क्यों लेट हुई है, तो यात्री को मुआवजा देना जरूरी होगा। इस संबंध में रेलवे के वकील की दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह समय प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन और जवाबदेही का है। यदि प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन करना है तो कार्यशैली में सुधार लाना होगा।
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