
रांची भारत वार्ता संवाददाता:
छठी जेपीएससी मामले में हाईकोर्ट के डबल खंडपीठ ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है और झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के छठी परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से 326 अभ्यर्थियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है जो राज्य के विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
मालूम हो कि झारखंड हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने भी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को अवैध बताते हुए सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति को खारिज कर दिया था। सिंगल बेंच के उस फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में अपील याचिका दायर किया था।
याचिका में कहा गया था कि छठीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में पेपर वन (हिंदी व अंग्रेजी) का अंक कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही है। इसी आधार पर जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जारी की थी। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। बुधवार को सुनवाई हुई और डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है। मालूम हो कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी जिसमें 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया गया था।
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