
रांची भारत वार्ता संवाददाता
ई-पास व्यवस्था खत्म करने से संबधित जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दी कि वर्तमान समय में ई-पास जरूरी है. निजी दैनिक जरूरतों के लिए वाहनों की जरूरत नहीं है. गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश राजीव रंजन ने याचिका की सुनवाई के बाद स्पष्ट तौर पर कहा कि लोग पैदल भी चल सकते हैं. दैनिक कामों के लिए गाड़ी से चलना जरूरी नहीं है. उन्होंने कहा कि कोरोना के काल में सरकार ने यह व्यवस्था लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई है. ऐसे में लोगों को सरकार का सहयोग करना चाहिए. बता दें कि अधिवक्ता रंजन कुमार सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि यह व्यवस्था लोगों की निजता पर हमला है. इसलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए.
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