75 साल से अधिक उम्र वालों को आयकर रिटर्न नहीं, इनकम टैक्स में और कोई राहत नहीं
सेंट्रल डेस्क: आम बजट में 75 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए आयकर रिटर्न नहीं भरने की छूट दी गई है. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुश्किल दौर में यह तैयार किया बजट है. उन्होंने कहा कि पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस बजट में न तो कोई अतिरिक्त टैक्स छूट की घोषणा की गई और न ही टैक्स स्लैब में कोई सुधार किया गया है.
जाने क्या है व्यवस्था
पर्सनल इनकम टैक्स का स्लैब और छूट – 2.5 लाख रुपये तक- कोई टैक्स नहीं2.5-5 लाख रुपये – 5 प्रतिशत टैक्स5-10 लाख रुपये – 20 प्रतिशत टैक्स10 लाख और उससे अधिक- 30 प्रतिशत टैक्सकॉरपोरेट टैक्स की दरें और सरचार्ज सेक्शन115BA (400 करोड़ रुपये तक टर्नओवर) – 25 % सरचार्ज 7 %सेक्शन 115BAA – 22% सरचार्ज 10 %सेक्शन 115BAB – 15 % सरचार्ज 10%अन्य मामलों में- 30 % सरचार्ज 7 से 12 %
किसानों की चर्चा के दौरान सदन में हंगामा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही बजट भाषण में यह कहना शुरू किया कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम किया जा रहा है वैसे ही विपक्षी दल के सांसद हंगामा करने लगे. मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की तुलना में मोदी सरकार 3 गुना अधिक राशि किसानों के खातों में पहुंचा रही है.दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है.मोदी सरकार में एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है.