
Bharat varta desk:
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व आईएएस ऑफिसर और उनके बेटे को राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 करोड़ के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों के खिलाफ केस नहीं चलेगा।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने इन दोनों के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया और कहा कि इनके खिलाफ मुख्य अपराध में मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि इन दोनों के खिलाफ पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग) का मामला नहीं बनता है। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनके खिलाफ कार्रवाई जारी नहीं कर सकती है।
अभियोजन पक्ष की ओर से ईडी ने मामले में पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी। ईडी का आरोप था कि पूर्व आईएएस टूटेजा अवैध शराब सप्लाई मामले के सरगना हैं। 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा था कि वह ईसीआईआर और एफआईआर पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि जिस आधार पर केस दर्ज किया या था वह तथ्य पेश किया जाए। इस मामले में टूटेजा और उनके बेटे की ओर से रिट याचिका दायर कर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा-50 को चनौती दी गई थी। ईडी को धारा-50 अधिकार देता है कि वह सीज, सर्च और गिरफ्तारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही 2022 के फैसले में एक्ट की उक्त धारा को बरकरार रखा था
Bharat varta Desk 5 आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, दुनियाभर में लगभग 2,500 जगहों पर… Read More
Bharat varta Desk बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) का… Read More
Bharat varta Desk बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में कथित तौर से… Read More
Bharat varta Desk पटना, विशेष संवाददाता बिहार सरकार ने गुरुवार की रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल… Read More
Bharat Varta Desk झारखंड में राज्यसभा चुनाव में मतगणना पूरी होने के बाद एनडीए समर्थित… Read More
Bharat varta Desk विधि संवाददाता, पटना। बिहार सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भारत सरकार के अतिरिक्त… Read More