
Bharat varta desk:
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व आईएएस ऑफिसर और उनके बेटे को राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 करोड़ के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों के खिलाफ केस नहीं चलेगा।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने इन दोनों के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया और कहा कि इनके खिलाफ मुख्य अपराध में मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि इन दोनों के खिलाफ पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग) का मामला नहीं बनता है। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनके खिलाफ कार्रवाई जारी नहीं कर सकती है।
अभियोजन पक्ष की ओर से ईडी ने मामले में पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी। ईडी का आरोप था कि पूर्व आईएएस टूटेजा अवैध शराब सप्लाई मामले के सरगना हैं। 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा था कि वह ईसीआईआर और एफआईआर पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि जिस आधार पर केस दर्ज किया या था वह तथ्य पेश किया जाए। इस मामले में टूटेजा और उनके बेटे की ओर से रिट याचिका दायर कर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा-50 को चनौती दी गई थी। ईडी को धारा-50 अधिकार देता है कि वह सीज, सर्च और गिरफ्तारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही 2022 के फैसले में एक्ट की उक्त धारा को बरकरार रखा था
Bharat varta Desk कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों, निदेशालयों,… Read More
Bharat varta Desk सम्राट चौधरी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले… Read More
Bharat varta Desk बिहार के अगले सीएम सम्राट चौधरी होंगे. बीजेपी विधायक दल की बैठक… Read More
Bharat varta Desk बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर आज बड़ा दिन है.… Read More
Bharat varta Desk विश्व हिन्दी परिषद की ऑस्ट्रेलिया चैप्टर की अध्यक्ष मधु खन्ना के नेतृत्व… Read More
Bharat varta Desk बिहार को इस हफ्ते नया सीएम मिल जाएगा. नीतीश कुमार के इस्तीफे… Read More