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14-16 चक्के वाले ट्रकों पर बिहार सरकार की रोक को पटना हाईकोर्ट ने हटाया

Bharat varta desk: बिहार सरकार ने 14-16 चक्के वाले ट्रकों के जरिये गिट्टी, बालू आदि के ढुलाई पर रोक लगा दिया था मगर पटना हाई कोर्ट ने आज उस रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने 16 दिसम्बर, 2020 को अधिसूचना जारी कर इन वाहनों द्वारा गिट्टी, बालू आदि की ढुलाई पर रोक लगा दी थी। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने लम्बी सुनवाई कर 7 अप्रैल, 2022 को फैसला सुरक्षित रखा था जिस पर आज फैसला आया है।

बिहार सरकार द्वारा रोक के आदेश के विरुद कोर्ट ने इस मामलें की सुनवाई 3 जनवरी, 2022 को की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इसे वापस पटना हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को 8 सप्ताह के भीतर सुनवाई कर मामले का निपटारा करने को कहा था।

Ravindra Nath Tiwari

तीन दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय। 17 साल हिंदुस्तान अखबार के साथ पत्रकारिता के बाद अब 'भारत वार्ता' में प्रधान संपादक।

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