हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका, ईडी के खिलाफ याचिका खारिज
Bharat varta desk:
झारखंड हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका को अदालत ने खारिज कर दी, कहा कि याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। शुक्रवार को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ में मामले की सुनवाई हुई।
अदालत में सुनवाई के दौरान सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल और अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने बहस किया वहीं ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पक्ष रखा।सुनवाई के दौरान खंड पीठ ने कहा कि जिस समन को चुनौती दी गई है उसका समय बीत चुका है। इसलिए यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है।
वहीं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट समन के मामले को डिसाइड कर चुका है इसलिए इस याचिका को खारिज कर देना चाहिए। वहीं हेमंत सोरेन की ओर वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर आप किसी मामले में आरोपी नहीं हैं और आपके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है तब समन जारी नहीं किया जा सकता।
सेना जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम मुख्यमंत्री से पूछताछ करना चाहती है। उन्हें कार्यालय में बुलाने के लिए ईडी चार बार समन जारी कर चुकी है। हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर ईडी के समन के अधिकार को चुनौती दी गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। उस आलोक में 23 सितंबर को हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। लेकिन हाई कोर्ट द्वारा याचिका को खारिज कर देने के बाद अब मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय जाना पड़ेगा।