हाईकोर्ट का निर्देश-दो महीने में भरें बाल कल्याण समिति और न्याय बोर्ड के पद
रांची भारत वार्ता संवाददाता:
झारखंड हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बाल कल्याण समिति
(सीडब्लूसी )और न्याय बोर्ड (जेजेबी) के रिक्त पदों को 2 महीने में सरकार भरे। खाली पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस रवि रंजन की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सीडब्ल्यूसी और जेजेबी काफी महत्वपूर्ण संस्थान है। इन संस्थानों के महत्वपूर्ण पदों को किसी दूसरे अफसरों के हवाले करना नियम संगत नहीं है। बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
इस बीच हाई कोर्ट के वकील अनूप अग्रवाल ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर इन संस्थानों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति करने की मांग की।