
Bharat varta desk: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर मानहानि याचिका मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को आज समन जारी किया। साथ ही कोर्ट ने स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर लगे आरोपों के संबंध में कांग्रेस नेताओं को सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और तस्वीरें हटाने का निर्देश दिया है।
जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता 24 घंटे के भीतर उसके निर्देशों का पालन नहीं करते तो सोशल मीडिया मंच ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब स्वयं इससे संबंधित पोस्ट हटा दें। कांग्रेसी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध ढंग से बार चलाने का आरोप लगाया था और प्रधानमंत्री से स्मृति ईरानी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी। उसके बाद स्मृति दिल्ली हाईकोर्ट की शरण में गई थी और कांग्रेस नेताओं पर मानहानि का आरोप लगाते हुए दो करोड़ रुपए हरजाने की मांग की थी।
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