भारत वार्ता सेंट्रल डेस्क: कोरोना के बढ़ते कहर और ऑक्सीजन दवा उपलब्ध कराने में सरकार की विफलताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हो गया है. 1 दिन पहले बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि ‘गिड़गिडाइए, उधार लीजिए या फिर चोरी करिए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए, हम मरीजों को मरते नहीं देख सकते. आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि उसके पास कोरोनावायरस से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है? कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है. सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई, वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया और लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं- इन 4 बिंदुओं पर केंद्र को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल यानी कल होगी.
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