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सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर कहा-जब मामला अदालत में तो प्रदर्शन क्यों

Bharat varta desk:

कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे किसानों पर सुप्रीम कोर्ट ने और सख़्ती दिखाई है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब मामला अदालत में है तब आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह इस बात की जांच करेगी कि जब उसके यहां कृषि कानूनों को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं तब किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है क्या? कोट इस मसले पर 21 अक्टूबर को फैसले लेगी।
सर्वोच्च अदालत ने यह सारी बातें किसानों की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कही जिसमें किसानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति के लिए याचिका दायर की है। इस मौके पर केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट से कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई 8 मौत की घटना के बाद किसानों को अब आगे प्रदर्शन का अधिकार नहीं मिलना चाहिए।

Ravindra Nath Tiwari

तीन दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय। 17 साल हिंदुस्तान अखबार के साथ पत्रकारिता के बाद अब 'भारत वार्ता' में प्रधान संपादक।

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