सुपरटेक को SC से बड़ा झटका, नोएडा में कंपनी द्वारा बनाए गए दो 40-मंजिला टावरों को गिराने का आदेश

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नई दिल्ली, भारत वार्ता संवाददाता: सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में अपनी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक द्वारा बनाए गए दो 40-मंज़िला टावरों को गिराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नियमों का उल्लंघन कर निर्माण करने के खिलाफ गिराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इसका निर्माण नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक के अधिकारियों के बीच मिलीभगत का परिणाम था।सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को नोएडा के दोनों टावर के सभी फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।कोर्ट ने इसे नोएडा ऑथरिटी की निगरानी में 3 माह के भीतर अपने खर्चे पर तोड़ने के निर्देश दिए हैं।

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