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समीर वानखेड़े को मुंबई हाई कोर्ट ने दी राहत,गिरफ्तारी से तीन दिन पहले देनी होगी नोटिस


Bharat varta desk: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल भेजने वाले एनसीबी के जोनल निदेशक समीर बानखेड़े को मुंबई हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बता दें कि उन पर आर्यन खान के मामले में रिश्वत लिए जाने के आरोपों की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। ऐसे में एनसीबी अधिकारी को मुंबई पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर यह मांग की थी कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। इसके साथ उन्होंने यह भी अनुरोध किया था कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की जांच सीबीआई करे। कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि यदि वानखेड़े को मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें तीन दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। यहां यह भी बता दें कि
महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेडे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने यह भी बताया कि बनखेड़े के खिलाफ अभी तक कोई एफ आई आर दर्ज नहीं किया गया है। उनके खिलाफ कोर्ट में अलग-अलग चार याचिकाएं दायर की गई हैं।

Ravindra Nath Tiwari

तीन दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय। 17 साल हिंदुस्तान अखबार के साथ पत्रकारिता के बाद अब 'भारत वार्ता' में प्रधान संपादक।

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