भारत वार्ता डेस्क -भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि दुष्कर्म के आरोप मामले में पुलिस एफ आई आर दर्ज करे। यही नहीं 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस आशा मेनन की खंडपीठ ने 18 अगस्त को अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सर्वोच्च अदालत से अपील की कि यह मामला पूरी तरह फर्जी है इसलिए इसमें एफ आई आर दर्ज नहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी जांच में महिला के आरोप को पूरी तरह आधारहीन पाया है।
Bharat varta Desk -मुख्यमंत्री विजय और अभिनेत्री तृषा पर टिप्पणी का आरोप -उनकी रैली में… Read More
Bharat varta Desk धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी फिलहाल प्रह्लाद… Read More
Bharat varta Desk दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने से अधिक समय से चल रहा… Read More
Bharat varta Desk जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र… Read More
Bharat varta Desk NEET पेपर लीक मामले में छात्रों के प्रदर्शन के बीच एनटीए ने… Read More
Bharat Varta Desk दिल्ली में चल रहे NEET पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन… Read More