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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, पीएमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट

Bharat Varta Desk

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रांची ईडी के समन का उल्लंघन करने के मामले में PMLA कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई 4 दिसंबर को कोर्ट में सशरीर हाजिर होना था । ED द्वारा दर्ज शिकायत वाद (कंप्लेन केस) में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी थी और उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था. PMLA कोर्ट के आदेश के खिलाफ CM ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। CM हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता पियूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस की। अदालत के इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।

Ravindra Nath Tiwari

तीन दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय। 17 साल हिंदुस्तान अखबार के साथ पत्रकारिता के बाद अब 'भारत वार्ता' में प्रधान संपादक।

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