
Oplus_131072
Bharat varta Desk
बिहार में सरकारी शिक्षकों की ट्रांसफर -पोस्टिंग एक बार फिर अटक गई है। पटना हाईकोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। औरंगाबाद के शिक्षकों की ओर से पॉलिसी को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगाया है।
दरअसल, बिहार सरकार शिक्षकों से चॉइस पोस्टिंग की पॉलिसी के तहत आवेदन लिए जा रहे थे। बिहार सरकार शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए नई पॉलिसी लेकर आई थी। इसके तहत बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होनी थी। इधर औरंगाबाद के कुछ शिक्षक इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। 18 नवंबर 2024 को औरंगाबाद के शिक्षक नीरज पांडेय सहित कुल 13 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
आज यानी मंगलवार को इस पर पहली सुनवाई हुई। दोनों पक्ष को सुनने के बाद जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने अगली सुनवाई तक के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग को स्टे लगा दिया है।
औरंगाबाद के शिक्षकों ने दायर की थी याचिका
पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान फिलहाल इस पर रोक लगाई है। अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने शिक्षक का पक्ष पक्ष रखा, जबकि सरकार की तरफ से सीनियर अधिवक्ता ललित किशोर ने पक्ष रखा है। कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद शिक्षकों के तबादले पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। पटना हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 21 जनवरी 2025 को होगी।
Bharat varta Desk टीएमसी में चल रही कलह के बीच अब एक लिस्ट सामने आई… Read More
Bharat varta Desk पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कमी दूर करने की दिशा में… Read More
Bharat varta Desk केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के… Read More
Bharat varta Desk जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने बिहार विधान परिषद (MLC) चुनाव के लिए… Read More
Bharat varta Desk दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल फ्लॉरिस स्टे के एक रेस्टोरेंट में… Read More
Bharat varta Desk सुश्री गीतिका पांडेय (IRAS अधिकारी) को पूर्व रेलवे (Eastern Railway), कोलकाता का… Read More