
Bharat varta desk: आरा सिविल कोर्ट ने चर्चित बैग व्यवसाई इमरान हत्याकांड में 10 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों को एक 1-1 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया है. एडीजे मनोज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सजा सुनाई है. 6 दिसंबर 2018 को आरा शहर के चित्रटोली रोड स्थित धर्मंन चौक पर अपने दुकान पर बैठे मोहम्मद इमरान को खुर्शीद कुरैशी और उसके बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. गोली इमरान के भाई और वहां काम कर रहे एक बीएसएनएल के कर्मचारी को भी लगी थी. बदमाशों ने इस घटना को ₹10 लाख रुपए रंगदारी के लिए अंजाम दिया था.
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