बिहार में पंचायत चुनाव, कैसे जुड़वाएं वोटर लिस्ट में नाम
पटना डिस्क: बिहार में अप्रैल और मई में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है . प्रमंडल स्तर पर लगभग 9 चरणों में चुनाव होने की संभावना है. इसके लिए चुनाव आयोग तैयारी में जुट गया है. पंचायत स्तर पर वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिनका नाम विधानसभा और लोकसभा चुनाव के वोटर लिस्ट में है उन्हें फिर से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की जरूरत नहीं है मगर जो अभी तक वोटर नहीं बने हैं उन्हें पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में नाम जरूर जुड़वा लेना चाहिए.
वोटर लिस्ट में नाम ऐसे जुड़वाएं…
1.वोटर बनने के लिए प्रपत्र घ में आवेदन करें.
- आवेदन फार्म भरकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करें और जमा करने की रशीद ले लें.
- वोटर बनने के लिए जरूरी है कि उस व्यक्ति की उम्र 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो.
- चुनाव आयोग ने कहा है कि 19 जनवरी से 01 फरवरी तक वोटर लिस्ट में संशोधन संबंधी दावा एवं आपत्तियां प्रखंड में वीडियो कार्यालय के माध्यम से या आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन दी जा सकेगी.
6.1 फरवरी 2021 के बाद किसी भी तरह की दावा या आपत्तियां कहीं नहीं ली जाएंगी.