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बिहार में नया आदेश : बारात में बैंड बाजा की अनुमति, वैवाहिक कार्यक्रम में 150 लोग हो सकेंगे शामिल

पटना। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गृह विभाग द्वारा पाबंदियों के साथ कई नियम लागू किए गए थे। अब गृह विभाग द्वारा पाबंदियों में ढील दे दी गई है।

गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा रविवार को जारी नए आदेश के अनुसार अब वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वालों कुल व्यक्तियों की अधिसीमा (स्टाफ सहित) 100 की जगह 150 होगी। कार्यक्रम, समारोह के दौरान सड़कों / मार्गों पर बैंड बाजा आदि के सतह बारात निकालने की अनुमति होगी।

Dr Rishikesh

Editor - Bharat Varta (National Monthly Magazine & Web Media Network)

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