
भारत वार्ता डेस्क: पटना हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकम्पा पर नौकरी नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने ने कहा कि अनुकंपा पर नौकरी का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी ना हो। न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने एक पुलिसकर्मी के बेटे के अनुकंपा पर नौकरी के दावे को खारिज कर दिया क्योंकि उसका दूसरा भाई सरकारी नौकरी में है।
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