
सुपौल संवाददाता
नाबालिग छात्रा के साथ पहले दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश आलोक कौशिक की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार करते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मामला महिला थाना कांड संख्या 108/18 तथा पोक्सो 39/18 से संबंधित है। जिसमें पिपरा थाना क्षेत्र के बेलही निवासी अमित कुमार झा पीड़िता के घर ट्यूशन पढ़ाने के बहाने पहले उसे अपने हवस का शिकार बनाया फिर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने थाना शिकायत दर्ज कराया कि अमित उनकी बेटी को घर पर ट्यूशन पढ़ाने आता था। इसी दौरान एक दिन उसने कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ डालकर उनके बेटी को पिला दिया और उनके साथ यौन शोषण कर उसका आपत्तिजनक अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया। उसके बाद अमित इस फोटो को दिखा कर बार-बार उसके साथ ऐसा हरकत करते रहा। जिसके कारण उनकी बेटी काफी परेशान रहती थी। इसी दौरान बेटी को पढ़ने के लिए पटना भेज दिया। तब उक्त आरोपी ने अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर दिया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अमित कुमार झा को दोषी करार करते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा एक लाख अर्थदंड, भादवि की धारा 376 एक में 10 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। उक्त दोनों जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो-दो वर्ष के साधारण कारावास भुगतनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने भादवि की धारा 354 बी में 4 वर्ष सश्रम कारावास और 30 हजार अर्थदंड नहीं देने पर 1 वर्ष साधारण कारावास भादवि की धारा 509 के तहत 2 वर्ष कारावास तथा 10 हजार अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की सजा तथा आईआई 166 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा 7 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 9 माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सुनाई गई सभी सजा साथ साथ चलेगी वही कारावास में बिताए गए अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। अर्थदंड की सुनाई गई। इसके अलावा पीड़िता को क्षतिपूर्ति के तौर पर सरकार द्वारा 5 लाख भी देनी होगी। इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो नीलम कुमारी तथा बचाव पक्ष की ओर से वीरेंद्र कुमार झा बच्चन ने बहस में हिस्सा लिया।
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