
Bharat Varta Desk: भारतीय रेलवे ने शनिवार 17 अप्रैल को घोषणा की है कि ट्रेन में तथा स्टेशन पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. फेस मास्क की अनिवार्यता का निर्देश अगले 6 महीने की अवधि के लिए है. इसके साथ ही रेलवे ने देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए अन्य दिशानिर्देश भी जारी किए हैं.
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा कि ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए, COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि यात्रियों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी नवीनतम COVID-19 दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा.
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