
Bharat varta desk:
महिला अधिवक्ता के साथ शारीरिक शोषण मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने प्रदीप यादव की याचिका खारिज कर दी है. इस मामले में कांग्रेस नेता प्रदीप यादव ने क्रिमिनल रिवीजन के लिए झारखंड हाई कोर्ट अपील दायर की थी. इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए प्रदीप यादव की याचिका खारिज कर दी है. इस मामले में कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद 17 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद अभ प्रदीप यादव को निचली अदालत में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा. इसके पहले हाईकोर्ट ने दुमका कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दिया था.
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