
नई दिल्ली, भारत वार्ता संवाददाता-देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार की कोरोना वैक्सिन नीति को सही बताया है। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने ये बातें वैक्सीन डेटा और वैक्सीन को जरूरी बनाए जाने की मांग वाली एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कही। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्लीनिकल ट्रायल का डेटा जारी करने के लिए भी कहा है।
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