
Bharat varta desk: दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के सड़क बंद करने के मामले सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। दिल्ली के बॉर्डर से किसानों को हटाने के लिए दायर याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने समय देते हुए 7 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके कौल ने कहा कि हम बार-बार कानून तय करते नहीं रह सकते। आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क से हटाने को लेकर किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।
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