पटना भारत वार्ता संवाददाता:
पटना हाईकोर्ट ने औरंगाबाद के जिला जज कृष्णा मुरारी शरण को निलंबित कर दिया है। अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहने तक बगैर अनुमति के वे मुख्यालय से बाहर नहीं जा सकेंगे। हाईकोर्ट के महानिबंधक की ओर से जारी आदेश में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए सीनियर एडीजे को प्रभार देने को कहा गया है। इसके साथ निलंबन अवधि में पटना सिविल कोर्ट में योगदान करने का निर्देश दिया गया है।
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