
bharat varta desk: निलंबित आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने से पटना हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। लोढ़ा f.i.r. को रद्द करने के लिए कोर्ट की शरण में गए थे। कोर्ट ने ऐसा करने से मना करते हुए यह भी कह दिया कि वे एक हलफनामा दायर कर बताएं कि भ्रष्टाचार के मामले की जांच में सभी तरह के सहयोग करेंगे और कुछ भी नहीं छुपाएंगे। न्यायाधीश डॉ अंशुमान ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट किसी भी तरह की राहत नहीं दे सकता है।
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