
Bharat Varta Desk: शराब के साथ पकड़े गए हजारों लोगों को जेल भेज चुकी बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन कर दिया है। अब शराब पीने वालों को जेल नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में शराबबंदी कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। अब शराब पीने वाले लोगों को जमानत के लिए अब अदालत जाने की जरूरत नहीं होगी। शराब पीते हुए पकड़े जाने पर किसी भी शख्स को एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और आर्थिक दंड लगा कर जमानत दे दी जाएगी। जो लोग पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे, यदि वो शराब बेचने वाले धंधेबाज का नाम पुलिस-प्रशासन को बता देंगे तो उन्हें मामूली फाइन देकर जमानत दे दी जाएगी।
वाहनों की नीलामी
इसके अलावा शराब के कारोबार में संलिप्त वाहनों का अब लैब रिपोर्ट मिलने के बाद वीडियोग्राफी करा कर उसकी नीलामी करवाई जाएगी। इसके पहले शराब के काले कारोबार में जो वाहन इस्तेमाल में लाए जाते थे वैसे वाहनों को पकड़े जाने के बाद राज्यसात करने की प्रक्रिया थी।
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