
रांची भारत वार्ता संवाददाता:
झारखंड हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बाल कल्याण समिति
(सीडब्लूसी )और न्याय बोर्ड (जेजेबी) के रिक्त पदों को 2 महीने में सरकार भरे। खाली पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस रवि रंजन की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सीडब्ल्यूसी और जेजेबी काफी महत्वपूर्ण संस्थान है। इन संस्थानों के महत्वपूर्ण पदों को किसी दूसरे अफसरों के हवाले करना नियम संगत नहीं है। बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
इस बीच हाई कोर्ट के वकील अनूप अग्रवाल ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर इन संस्थानों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति करने की मांग की।
Bharat varta Desk भारत ने सोमवार को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अपनी विकास यात्रा,… Read More
Bharat varta Desk गणतंत्र दिवस की 77वीं पूर्व संध्या पर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों… Read More
Bharat varta Desk गणतंत्र दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार 22 पुलिस पदाधिकारी और… Read More
Bharat varta Desk सिवान जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के बीच एक… Read More
Bharat varta Desk आईएएस संजीव खिरवार (IAS Sanjeev Khirwar) को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का… Read More
Bharat varta Desk नितिन नबीन को आज आधिकारिक रूप से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन… Read More