Bharat varta desk:
पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती घोटाले को लेकर ममता सरकार को राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 26000 बंगाल शिक्षकों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूरी तरह से नियुक्तियों को रद्द करना नासमझी है. वैध और अवैध भर्तियों को अलग करने की जरूरत है. तौर-तरीके पश्चिम सरकार तय कर सकती है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को वेतन लौटाने की जरूरत है, जिनकी भर्ती अवैध पाई गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई उन उम्मीदवारों की जांच जारी रखेगी, जिन्हें शॉर्ट लिस्ट किए बिना नियुक्त किया गया था. सीबीआई भर्ती में शामिल सरकारी अधिकारियों की जांच जारी रखेगी. उम्मीदवारों या सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी.
हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार भी लगाई. मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक सुनियोजित धोखाधड़ी है. इससे लोगों का भरोसा उठ जाएगा.
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