
Bharat varta desk: सुप्रीम कोर्ट दिवाली पर पटाखों की बिक्री को लेकर बेहद सख्त है। कोर्ट ने कहा है कि यदि प्रतिबंधित पटाखे बेचे गए
तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम दूसरों के स्वास्थ्य की कीमत पर किसी को उत्सव मनाने की छूट नहीं दे सकते हैं।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध नहीं है। पटाखों को लेकर सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है। केवल बेरियम सॉल्ट वाले पटाखे ही प्रतिबंधित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि प्रतिबंधित पटाखे बिके तो मुख्य सचिव, गृह सचिव और जिले के एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी जैसे अफसरों को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा। पटाखों से होने वाले नुकसान को लेकर राज्य सरकारों को भी जन जागरूकता करने का निर्देश दिया गया है।
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