सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड पर हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया
Bharat varta Desk
उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को लेकर बड़ी खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है . सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट, 2004 को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. इस रोक के चलते, उत्तर प्रदेश के करीब 16,000 मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों को पढ़ाई जारी रखने की अनुमति मिल गई है. कोर्ट ने कहा कि मदरसा बोर्ड एक्ट का मकसद रेगुलेटरी नेचर का है और यह कोई धार्मिक निर्देश जारी नहीं करता.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने इस एक्ट के प्रावधानों का गलत अर्थ निकाला है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट को इस बात की चिंता थी कि मदरसों के छात्रों को क्वॉलिटी एजुकेशन मिले, तो इसका हल मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट को खारिज करने में नहीं, बल्कि उपयुक्त निर्देश जारी करने से होगा.
यूपी बोर्ड ऑफ़ मदरसा एजुकेशन एक्ट, 2004 को राज्य सरकार ने पास किया था. इस कानून का मकसद राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना था.