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सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को यह निर्देश दिया है कि कोरोनावायरस से मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा दे। बुधवार को एक याचिका पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि मुआवजा राशि 4 लाख नहीं हो सकती है। इतना संभव नहीं है मगर सरकार अपने हिसाब से मुआवजा की राशि तय कर ले। इस संबंध में कोर्ट ने 6 सप्ताह में फैसला लेने को कहा है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि मुआवजा की राशि कोर्ट तय नहीं कर सकता है। सरकार अपने साधन के हिसाब से राशि तय कर सकती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस पर फैसला ले सकती है ताकि पीड़ित परिवार को राहत मिले। याचिका में कोरोनावायरस से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संभव नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह कोरोना संक्रमण के कारण होने वाली मौतों के मामले में डेथ सर्टिफिकेट जारी करने को आसान बनाने के लिए उचित दिशानिर्देश भी जारी करे। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण में NDMA अपने वैधानिक दायित्व निभाने में फेल रहा है।
सरकार ने कहा था कि नहीं दे सकते मुआवजा
इसके पहले सरकार ने अपने जवाब में कोर्ट से कहा था कि वह 4-4 लाख रुपए मुआवजा नहीं दे सकती है क्योंकि उसके पास उसके लिए पैसे नहीं है। सरकार ने यह भी कहा था कि बीमारियों से मरने पर मुआवजा का प्रावधान नहीं है। अपने हलफनामे में सरकार ने यह तर्क दिया था कि कोरोनावायरस से मरने वालों के परिवार को यदि मुआवजा दिया जाए तो अन्य बीमारियों के लिए भी मुआवजा देना पड़ेगा जो संभव नहीं है।
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