
Bharat varta desk:
पटना हाईकोर्ट ने सहारा श्री सुब्रत राय को हाजिर होने का आदेश दिया है । कंपनी में फंसे पैसों को निकालने के लिए 2000 से ज्यादा लोगों ने पटना हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर किया है। इस पर सुनवाई करते हुए
न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने सुब्रत राय को तलब किया है। दरअसल प्रमोद कुमार नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सहारा ग्रुप समूह को पैसे के भुगतान का निर्देश दिया था जिसकी अवधि आज खत्म हो गई मगर पैसे का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद कोर्ट ने समूह के मालिक को ही उपस्थित होकर या बताने को कहा है कि लोगों के निवेश किए गए पैसे कब तक मिलेंगे।
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