Bharat varta desk:
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि वकीलों की ‘खराब सेवा’ के लिए उपभोक्ता अदालत में केस नहीं चलाया जा सकता है। वकील उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में नहीं आते हैं। जस्टिस बेला एम त्रवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने कहा कि फीस देकर कोई भी काम करवाने को कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट की ‘सेवा’ के दायरे में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने कहा कि वकील जो भी सेवा देते हैं वह अपने आप में अलग तरह की है। ऐसे में इस कानून से उन्हें बाहर रखा जाना चाहिए।
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