
Bharat varta desk:
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि वकीलों की ‘खराब सेवा’ के लिए उपभोक्ता अदालत में केस नहीं चलाया जा सकता है। वकील उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में नहीं आते हैं। जस्टिस बेला एम त्रवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने कहा कि फीस देकर कोई भी काम करवाने को कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट की ‘सेवा’ के दायरे में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने कहा कि वकील जो भी सेवा देते हैं वह अपने आप में अलग तरह की है। ऐसे में इस कानून से उन्हें बाहर रखा जाना चाहिए।
Bharat varta Desk सुरक्षाबलों को आज बड़ी सफलता मिली है. कुख्यात माओवादी कमांडर माडवी हिडमा… Read More
Bharat varta Desk बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी की हार की पूरी ज़िम्मेदारी… Read More
Bharat varta Desk सऊदी अरब में भारतीयों को ले जा रही बस भीषण हादसे का… Read More
Bharat varta Desk राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और किडनी डोनर रोहिणी आचार्य… Read More
Bharat varta Desk झारखंड ने आज, 15 नवंबर 2025 को अपनी स्थापना की रजत जयंती… Read More
Bharat varta Desk बिहार विधानसभा चुनाव शाम तक की गिनती और बढ़त के आधार पर… Read More