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राहुल गांधी को 2 साल की सजा, सूरत कोर्ट ने सुनाया फैसला

Breaking News : मोदी सरनेम का अपमान करने के लिए राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने दोषी करार दिया। उन्हें अदालत ने दो सला की सजा सुनाई है। सूरत जिला अदालत ने आईपीसी की धारा 504 में उन्हें दोषी पाया है।
राहुल गांधी को फिलहाल अदालत ने 30 दिनों के लिए जमानत दे दी है और अपील तक, अदालत द्वारा सजा को निलंबित कर दिया गया है।
राहुल फैसला सुनाने के वक्त कोर्ट में मौजूद थे। ये मामला 2019 का है जब वायनाड से लोक सभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्प्णी की थी। जिसके बाद उन पर मानहानि कर मामला दर्ज हुआ था। राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’ राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी।

खत्म हो सकती राहुल की सदस्यता ?

सपा नेता आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म को 2 साल की सजा हुई थी और फिर कुछ ही दिनों बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता ख़त्म हो गई थी। तो क्या अब जब राहुल गांधी को भी 2 साल की सजा हो गई है तो क्या उनके लिए भी ख़तरे की घंटी बज चुकी है। क्या वे लोकसभा का सांसद बने रहेंगे!

Dr Rishikesh

Editor - Bharat Varta (National Monthly Magazine & Web Media Network)

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