
रांची संवाददाता : झारखण्ड में हर साल पांच हजार से अधिक सड़क दुर्घटनाएं और तीन हजार से अधिक मौतें होती हैं। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के कारण में उलझने के डर से अस्पताल ले जाने का प्रयास नहीं किया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। सड़क दुर्घटना में प्रभावित जख्मी व्यक्तियों के सहायतार्थ नेक नागरिक (Good Samaritian) को प्रेरित करने के उद्देश्य से Jharkhand Good Samaritan Policy को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है।
जानिये क्या खास है पॉलिसी में……
★सरकारी कर्मी और जन प्रतिनिधियों पर भी सड़क दुर्घटना में घायल को मदद करने की जिम्मेवारी
*★दुर्घटना के एक घंटे यानी गोल्डेन आवर में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर दो हजार रुपये
*★दो व्यक्ति अगर किसी घायल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाते हैं तो दोनों को दो- हजार देने की योजना*
★दो से अधिक लोग किसी घायल को अस्पताल पहुंचाते हैं तो पांच हजार रुपये सरकार देगी, उक्त राशि सभी के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा
★दुर्घटना से संबंधित जानकारी लेने की स्थित में पुलिस को हर पूछताछ के लिए नेक नागरिक के बैंक एकाउंट में डालना होगा एक हजार रुपये
★ पुलिस द्वारा Good Samaritan को अपनी पहचान बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा
★Good Samaritan को मरीज को अस्पताल में पहुंचाने के बाद अनावश्यक रोका नहीं जाएगा
★सवाल-जवाब के क्रम में पुलिस द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाएगा
★गवाही हेतु विशेष परिस्थिति में ही तथा न्यूनतम बार उन्हें सम्मन जा सकेगा
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