
Bharat Varta Desk: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। जस्टिस जोसेफ के नेतृत्व वाली संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्ति से जुड़ी मूल फाइल तलब कर ली है। कल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आज फाइल पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह देखना चाहता है कि आखिर अरुण गोयल की नियुक्ति में किस तरह और कौनसी प्रक्रिया अपनाई गई है। पिछले 2 दिनों से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर कुछ सुनवाई कर रहा है। इस दौरान कोर्ट आयोग की भूमिका पर तल्ख टिप्पणी कर चुका है। संविधान पीठ ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकारें चुनाव आयोग का शोषण करती रही हैं। कोई ने टी एन सेशन जैसे शख्स को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने की वकालत कर चुका है। सुनवाई का मतलब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावकारी बनाना है।
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