
प्रयागराज ब्यूरो : उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता रहे अतीक़ अहमद को प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी क़रार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अतीक़ अहमद के साथ दिनेश पासी और ख़ान हनीफ़ को भी दोषी ठहराया गया है. अतीक कोर्ट में फफक कर रोते दिखा.
जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने अतीक को दोषी करार दिया है. विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया. इसके साथ ही कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा की सजा और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जबकि भाई अशरफ समेत 7 लोग दोषमुक्त पाए गए हैं.
कोर्ट ने अपहरण के सात अन्य अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया है. ये वही उमेश पाल हैं जिनकी पिछले महीने दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. उमेश पाल बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे. साल 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या की गई थी.
Bharat varta Desk -मुख्यमंत्री विजय और अभिनेत्री तृषा पर टिप्पणी का आरोप -उनकी रैली में… Read More
Bharat varta Desk धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी फिलहाल प्रह्लाद… Read More
Bharat varta Desk दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने से अधिक समय से चल रहा… Read More
Bharat varta Desk जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र… Read More
Bharat varta Desk NEET पेपर लीक मामले में छात्रों के प्रदर्शन के बीच एनटीए ने… Read More
Bharat Varta Desk दिल्ली में चल रहे NEET पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन… Read More