
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है.
कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें मनीष कश्यप ने बिहार और तमिलनाडु में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की थी.
मनीष कश्यप पर बिहार के मज़दूरों की पिटाई का फर्ज़ी वीडियो शेयर करने का आरोप है. इस मामले में तमिलनाडु पुलिस ने एनएसए लगाया है.
याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी परदीवाला की बेंच ने की.
बेंच ने कहा, “तमिलनाडु एक स्थिर राज्य है. आप अशांति फैलाने के लिए कुछ भी प्रसारित कर रहे हैं…हम इस पर विचार नहीं कर सकते.”
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