
रांची भारत वार्ता संवाददाता:
झारखंड हाईकोर्ट ने साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी रुपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं।
थाना प्रभारी के पिता द्वारा दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने आज यह फैसला सुनाया।
इस संबंध में मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद
न्यायमूर्ति ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सीबीआई अपनी जांच में यह खुलासा करेगी कि थाना प्रभारी ने आत्महत्या किया था या उनकी हत्या की गई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या के मामले के रूप में दर्ज किया था जबकि थाना प्रभारी के परिजनों का कहना था कि उनकी हत्या की गई है। इसको लेकर पूरे राज्य में आदिवासी संगठनों ने आंदोलन किया था। हेमंत सरकार ने इस घटना की जांच के लिए झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीके गुप्ता के नेतृत्व में न्यायिक आयोग का गठन किया था।
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