
पटना: बिहार में लागातार बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर सरकार सख्त हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 29 अप्रैल से बिहार में शाम 6 बजे से ही नाइट कर्फ्यू लागू होगा। सभी दुकानें शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। जिला प्रशासन अपने-अपने क्षेत्र में अल्टरनेट दिन में दुकानें को खोलने का निर्देश जारी कर सकते हैं। भीड़भाड़ वाली सब्जी मंडियों को जिला प्रशासन द्वारा दूसरे बड़े जगहों पर स्थानांतरित किया जा सकेगा। शादी समारोहों में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादी समारोहों के लिए रात 10 बजे से कर्फ्यू का नियम लागू होगा। शादी समारोहों में डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल होंगे। सभी कार्यालय शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे।
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