Oplus_131072
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि बिना हमारी अनुमति एक्शन न लें। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यह भी कहा कि यह निर्देश अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा। साथ ही सभी पक्षों को सुनकर जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।कोर्ट ने कहा कि 1 अक्टूबर तक बिना उसकी अनुमति के कहीं भी बुलडोजर से किसी प्रॉपर्टी को नहीं गिराया जाएगा। कोर्ट ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ और किसी भी अनधिकृति निर्माण पर लागू नहीं होगा। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए गए थे।
उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों का ऐसा करना देश के ‘कानून को ध्वस्त करने जैसा’ है। सर्वोच्च अदालत की ओर से कहा गया कि अपराध में शामिल होना किसी की संपत्ति को ढहाने का आधार नहीं हो सकता। आरोपी का दोष बनता है या नहीं ये तय करना कोर्ट का काम है। 2 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी और बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने की बात कही थी।
Bharat varta Desk बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर अपराधियों का बोलबाला देखने… Read More
Bharat varta Desk बिहार के सिवान में शुक्रवार को दिनदहाड़े हुई अंधाधुंध गोलीबारी से हड़कंप मच गया.… Read More
Bharat varta Desk बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सह सुल्तानगंज विधानसभा के कांग्रेस… Read More
Bharat varta Desk बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 2 जुलाई यानि बुधवार को पटना… Read More
Bharat varta Desk भारतीय जनता पार्टी की राज्य कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के… Read More
Bharat varta Desk भागलपुर जिला के सुल्तानगंज एवं शाहकुंड प्रखंड में सोमवार को माई-बहिन मान… Read More