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Bharat varta Desk
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना इंसानों की हत्या से भी बदतर है। साथ ही कोर्ट ने अवैध रूप से काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए एक व्यक्ति पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने ताज ट्रेपेजियम जोन में 454 पेड़ों को काटने वाले एक व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
कोर्ट ने कहा, ‘पर्यावरण के मामले में कोई दया नहीं होनी चाहिए। बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना इंसानों की हत्या से भी बदतर है।’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना अनुमति के काटे गए 454 पेड़ों से बने हरित क्षेत्र को फिर से बनाने या पुनर्जीवित करने में कम से कम 100 साल लगेंगे।
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