
Oplus_131072
Bharat varta Desk
चंडीगढ़ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जस्टिस निर्मल यादव को बरी कर दिया। जस्टिस निर्मल यादव पर 2008 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जज के तौर पर सेवा करते हुए 15 लाख रुपये नकद प्राप्त करने का आरोप था। स्पेशल सीबीआई जज अलका मलिक ने फैसला सुनाया।
2008 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तत्कालीन जज जस्टिस निर्मलजीत कौर के चपरासी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी कोर्ट में 15 लाख रुपये नकद से भरा एक बैग लाया गया, जिसे बाद में जज के कहने पर पकड़ लिया गया। मामला CBI को सौंप दिया गया और अभियोजन पक्ष के अनुसार, बैग जस्टिस निर्मल यादव के आवास पर पहुंचाया जाना था। जनवरी, 2009 में CBI ने जस्टिस यादव पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी; नवंबर, 2010 में हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी।
पटना : स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जे.डी. वीमेंस कॉलेज में एक प्रभावशाली… Read More
Bharat varta Desk बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा 29 मार्च 2026 को शिक्षा… Read More
Bharat varta Desk नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली और पूर्व गृहमंत्री रमेश… Read More
पटना, संवाददाता: महावीर मंदिर में इस वर्ष रामनवमी 27 मार्च (शुक्रवार) को मनाई जाएगी। महावीर… Read More
शकुराबाद (जहानाबाद): रघुनाथगंज सूर्य मंदिर परिसर में लोक आस्था और विश्वास के महान पर्व छठ… Read More
पटना : गांधी मैदान में आयोजित बिहार दिवस समारोह के तीसरे दिन स्वच्छता को लेकर… Read More